जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर जिला में अनुविभाग पाटन के मजिस्ट्रेट आशीष पांडे ने एक दुकानदार को फेस मास्क नहीं लगाने के कारण जेल भेज दिया। बता दें कि शासन द्वारा लगातार दुकानदारों को सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग एवं फेस मास्क के लिए पाबंद किया जा रहा है। गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है परंतु शायद यह मध्य प्रदेश का पहला मामला है जब दुकानदार को जेल भेज दिया गया।
पाटन एसडीएम आशीष पांडे ने बताया कि पाटन निवासी दीपक (18) बिना मास्क लगाए हाट बाजार में अपनी कपड़े की दुकान चला रहा था। ग्राहकों को बिना मास्क लगाए ही साड़ी दिखा रहा था। दुकान पर तीन-चार ग्राहक भी थे। रोको-टोको अभियान के तहत तब युवक से फेस मास्क लगाने की समझाइश दी तो वो आना-कानी करने लगा। कड़ी चेतावनी के बाद भी मास्क लगाने तैयार नहीं हुआ।
युवक ने यह कहते हुए मास्क लगाने से इंकार कर दिया की मास्क लगाने से उसे एलर्जी होती है। उसकी बातों पर संदेह होने पर तुरंत युवक का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। परीक्षण में मास्क पहनने से एलर्जी होने की बात गलत साबित हुई। लिहाजा युवक को प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में धारा 151 के तहत कार्रवाई करते हुए सीधे पाटन जेल भेज दिया।
प्रशासन अपने स्तर पर कार्यवाही कर रहा है परंतु आम नागरिकों को चाहिए कि वह ऐसी दुकानों से सामान खरीदना बंद कर दें जहां दुकानदार एवं उसके कर्मचारी फेस मास्क ना लगाते हो, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा हो।
