भोपाल ।   मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मंत्रि-परिषद् की बैठक में किसानों को विद्युत नियामक आयोग द्वारा बढ़ाई गई बिजली दरों के असर से बचाने के लिए 275 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में किसानों को 1925 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। इस निर्णय से सब्सिडी की राशि बढ़कर 2200 करोड़ हो जाएगी।
केवल 30 यूनिट तक के मासिक खपत वाले विद्युत उपभोक्ताओं (सौ वाट तक संयोजित भार) को 90 पैसे प्रति यूनिट और 25 अश्वशक्ति तक संबद्ध भार वाले पावरलूम उपभोक्ताओं को 125 पैसे प्रति यूनिट सब्सिडी दी जाएगी। इन उपभोक्ताओं से वास्तविक खपत के आधार पर ही भुगतान लिया जाएगा।

निम्न दाब कृषि उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी इस प्रकार होगी :-

 

(1) स्थायी संयोजन मीटरयुक्त मीटररहित
(अ) प्रथम 300 यूनिट प्रतिमाह तक की खपत (प्रति यूनिट) 195 पैसे 195 पैसे
(ब) 301 से 500 यूनिट प्रतिमाह तक की खपत (प्रति यूनिट) 230 पैसे 230 पैसे
(स) 500 यूनिट से ऊपर की खपत (प्रति यूनिट) तथा 750 यूनिट तक 215 पैसे 215 पैसे
(द) 750 यूनिट से अधिक 240 पैसे 240 पैसे
(2) एक हेक्टेयर तक की भूमि वाले 5 हार्स पावर तक के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषि उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी –
(त्) प्रथम 300 यूनिट प्रतिमाह तक की खपत (प्रति यूनिट) 320 पैसे 320 पैसे
(त्त्) 301 से 750 यूनिट प्रतिमाह तक की खपत (प्रति यूनिट) 375 पैसे 375 पैसे
(3) अस्थायी संयोजन 175 पैसे प्रति यूनिट
(4) डी.टी.आर. मीटर द्वारा विद्युत प्रदाय 150 पैसे प्रति यूनिट

 

 

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के घरेलू उपभोक्ताओं को केवल 25 यूनिट प्रतिमाह तक 290 पैसे प्रति यूनिट सब्सिडी दी जाएगी।
नगरपालिका एवं नगर पंचायत की निम्न दाब सड़क बत्ती योजनाओं के लिए मासिक निर्धारित चार्ज पर 95 रुपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी दी जाएगी। उच्च दाब उद्वहन समूह सिंचाई योजनाओं को वार्षिक न्यूनतम प्रभार से छूट दी जाएगी और 190 पैसे प्रति यूनिट सब्सिडी दी जाएगी।
सीधी भर्ती की अधिकतम आयु में वृद्धि
मंत्रि-परिषद् ने राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा को 35 से बढ़ाकर स्थायी रूप से 40 वर्ष करने का निर्णय लिया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय सेवकों, निगम, मण्डल, आयोग, स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों तथा नगर सैनिकों और महिलाओं के लिए अधिकतम आयु-सीमा बढ़ाकर 45 वर्ष की गई है। यह अधिकतम आयु-सीमा गृह (पुलिस), वन, आबकारी तथा जेल विभाग के कार्यपालिक पदों पर लागू नहीं होगी। मंत्रि-परिषद् ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को राज्य सेवा परीक्षा 2012 के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त करने की निर्धारित अंतिम तिथि 4 नवम्बर 2012 में 15 दिन की वृद्धि करने की अनुमति दी।
दैनिक वेतनभोगी
मंत्रि-परिषद् ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा में बने रहने की अधिकतम आयु-सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया। अब तृतीय श्रेणी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी 60 वर्ष तक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 62 वर्ष तक सेवा में बने रह सकते हैं।
मंत्रि-परिषद् ने मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी में कम्पनी केडर के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया। साथ ही कम्पनी के प्रस्ताव अनुसार मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के जिन कार्मिकों की सेवाओं का अंतिम रूप से मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी में संविलियन किया गया है, उनको इच्छानुसार 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु स्वीकार करने का विकल्प देने का अनुमोदन किया गया।
स्वीकृतियाँ
मंत्रि-परिषद् ने अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की 12वीं पंचवर्षीय योजना की प्रस्तावित 21 योजनाओं को मंजूर किया। इन योजनाओं की राशि 5,343 करोड़ 90 लाख रुपये है। इन योजनाओं में कन्या प्रोत्साहन योजना, छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, आवासीय विद्यालय, उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्रों की योजना, छात्रावास और आश्रमों का भवन उन्नयन, आश्रम एवं छात्रावास भवन निर्माण, ऐच्छिक संस्थाओं को अनुदान, अनुसूचित जातियों की बस्तिओं का विकास, मजरे/टोला का विद्युतीकरण, विशेष न्यायालयों की स्थापना आदि शामिल हैं।
मंत्रि-परिषद् ने छतरपुर जिले की श्यामरी मध्यम बहुउद्देशयीय परियोजना के लिए 114 करोड़ 75 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी। बिजावर तहसील में प्रस्तावित इस परियोजना से एनटीपीसी को उनकी प्रस्तावित विद्युत परियोजना के लिए जल देने के अलावा 750 हेक्टेयर में सिंचाई होगी।
मंत्रि-परिषद् ने पन्ना जिले की मझगाँव मध्यम बहुउद्देशीय परियोजना के लिए 358 करोड़ 99 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी। एनटीपीसी द्वारा परियोजना के शीर्ष कार्य की लागत का 50 प्रतिशत वहन करने की शर्त पर उसे 40 मिलियन घन मीटर पानी देने का निर्णय लिया गया। परियोजना के पूर्ण होने पर 9700 हेक्टेयर में सिंचाई होगी जिससे अजयगढ़ तहसील के 35 गाँव लाभान्वित होंगे।
मंत्रि-परिषद् ने शिवपुरी जिले की सिंध परियोजना के द्वितीय चरण के लिए 2033 करोड़ 92 लाख रुपये की पुनरीक्षित स्वीकृति दी।
मंत्रि-परिषद् ने ग्वालियर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई पुनर्घनत्वीकरण योजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाई को दूर करने के लिए इसे पुराने निर्देशन से मुक्त करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से ग्वालियर में ‘माधव प्लाजा’ कामर्शियल काम्पलेक्स तथा पशु चिकित्सा विभाग के भवनों का निर्माण हो सकेगा।
मंत्रि-परिषद् ने चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में टी.बी. और चेस्ट विभाग के उन्नयन के लिए 4 करोड़ 34 लाख 68 हजार रुपये के निर्माण कार्यों, 1 करोड़ 13 लाख 75 हजार रुपये के उपकरणों तथा 7 नवीन पद सृजन की स्वीकृति दी। इससे मरीजों को बेहतर उपचार की सुविधा मिल सकेगी।
अन्य निर्णय
मंत्रि-परिषद् ने लोक निर्माण, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में उप यंत्री से सहायक यंत्री के पद पर पदोन्नति योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर करने के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 में आवश्यक प्रावधान करने का निर्णय लिया।
आर-एपीडीआरपी पार्ट-बी में राज्य के 30 हजार से अधिक आबादी वाले 82 शहरी क्षेत्र में उच्च गुणवत्तापूर्ण सतत् विद्युत प्रदाय करने तथा तकनीकी एवं वाणिज्य हानियों को कम करने के लिए विद्युत वितरण कम्पनियों को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से 1527 करोड़ 33 लाख रुपये का ऋण लिया गया है। शासन द्वारा इस ऋण के भुगतान के संबंध में विद्युत वितरण कम्पनियों को 1388 करोड़ 23 लाख रुपये की गारंटी दी गई है।
राज्य शासन के संकल्प 2010 के परिपालन में सतपुड़ा-आष्टा पारेषण लाइन परियोजना को जन-निजी भागीदारी से करवाने की अनुमति दी गई। इसके लिए वायबिलिटी फण्डिंग 15 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा की जाएगी। बीस प्रतिशत की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई है।
मंत्रि-परिषद् ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय के सहायक वर्ग-3 के रिक्त 22 पद पर भर्ती के लिए विशेष छूट प्रदान की।

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