ग्वालियर। भिण्ड जिला न्यायालय के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महेन्द्र सिंह तोमर ने कल शुक्रवार को एक नाबालिंग युवती के साथ कुकर्म कर उसकी हत्या करने वाले आरोपी सूरज सिंह कुशवाह को अंतिम सांस तक कारावास एवं 50 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। इस मामले में खास बात यह रही कि घटना के चश्रुदर्शी (स्वतंत्र साक्षी) न्यायालय में बयान मुकर जाने के बाद न्यायाधीश ने एफएसएल रिपोर्ट एवं डीएप्ए टेस्ट के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई।
अपर लोक अभियोलक रवीन्द्र कुमार मुदगल ने बताया कि भिण्ड जिले के अमायन थाना क्षेत्र के ग्राम कछपुरा निवासी एक नाबालिंग युवती 12 जनवरी 2014 को दोपहर को खेत पर जा रही थी तभी युवती के रिश्ते में चाचा लगने वाले सूरज सिंह ने उसे जबरन पकड लिया और उसके साथ कुकर्म किया। युवती के साथ कुकर्म करने के बाद उसकी ब्लैड से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी थी। अमायन थाना पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी चाचा सुरज सिंह 24 वर्ष को गिरतार कर चालान न्यायालय में पेश किया था। मात्र 10 माह में न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई पूर्ण करते हुए आरोपी सूरज सिंह को शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए (अंतिम सांस तक) कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
अपर लोक अभियोलक रवीन्द्र कुमार मुदगल ने बताया कि प्रकरण की सुनवाई के दौरान गांव के स्वतंत्र गवाह पलट गए थे, लेकिन पुलिस ने आरोपी के कपडों का डीएनए टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजीटिव आई थी। एफएसएल रिपोर्ट व डीएनए टेस्ट की जांच के आधार पर न्यायाधीश ने फैसला सुनाया।