भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी की रोकथाम के लिये विभिन्न जिलों में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर कोरोना कर्फ्यू लगाये जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि कोरोना कर्फ्यू का मूल उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण को रोकना है। कोरोना कर्फ्यू पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं है। कोरोना कर्फ्यू जिन क्षेत्रों में लागू होगा, वहाँ शासन द्वारा निर्धारित गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और इन गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति और वाहनों को किसी पास या ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी।

  उन्होंने बताया कि गृह विभाग ने कोरोना कर्फ्यू के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित कर जिला कलेक्टर्स को सूचित कर दिया है। कोरोना कर्फ्यू लगाने के पहले जिला कलेक्टर द्वारा जन-प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संगठनों, व्यापारी एवं सामाजिक संगठनों, रेसीडेंस वेलफेयर कमेटियों, स्थानीय निकायों आदि से विभिन्न स्तर पर विचार-विमर्श करेंगे। आम सहमति बनने के बाद कोरोना कर्फ्यू के संबंध में जिला आपदा प्रबंधन समिति निर्णय लेगी। इसके बाद जिला कलेक्टर राज्य सरकार को सूचना देने के बाद कोरोना कर्फ्यू संबंधी आदेश जारी कर सकेंगे। 

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