ग्वालियर। भिण्ड जिला न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डॉं. कुलदीप जैन ने हत्या के मामले में दोषी पाए गए पिता व उनके दो पुत्रों को कल आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है।
अपर लोक अभियोजक संजय कुमार शर्मा ने आज यहां बताया कि भिण्ड जिले के गोरमी थाना क्षेत्र के ग्राम हसनपुरा में पेड काटने के विवाद पर आरोपीगण हवलदार सिंह नरवरिया ने अपने पुत्रों अशोक नरवरिया, रामदास नरवरिया की एक राय होकर 19 मई 2015 की शाम को मुले नरवरिया की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोरमी थाना पुलिस ने कमलेश की रिपोर्ट पर तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर चालान भिण्ड न्यायालय में पेश किया।
भिण्ड जिला न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डॉं. कुलदीप जैन ने मामले की सुनवाई के दौरान फरियादी के बयान, पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों को सही मानते हुए आरोपी हवलदार सिंह नरवरिया ने उनके दो पुत्र अशोक नरवरिया, रामदास नरवरिया को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है। े

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