भोपाल ! मध्य प्रदेश में जन सामान्य को तय समय सेवा में सरकारी सुविधा मुहैया कराने के लिए अस्तित्व में आए लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम की अवहेलना करने पर वर्ष 2014-15 में 44 अधिकारियों पर दो लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि इस कानून में तय समय-सीमा में सेवाएं नहीं देने पर संबंधित अधिकारी पर 250 से लेकर 5000 रुपये तक का अर्थदंड किए जाने का प्रावधान है। इसमें पूर्व से 21 विभाग की 102 सेवाएं अधिसूचित हैं। हाल ही में 26 और सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है। आधिकारिक तौर मिली जानकारी के अनुसार, तय समय सेवा में सेवाएं उपलब्ध न कराने पर विभिन्न श्रेणी के 44 अधिकारियों पर दो लाख 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है। नवंबर माह में चार अफसरों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।