भोपाल। कोर्ट ने एक नौ वर्षीय मासूम बालिका का यौन शोषण करने वाले सगे फूफा को तिहरा आजीवन कारावास एवं पड़ोसी को हुई बीस वर्ष की सजा सुनाई है। माता पिता के मरने के बाद पीडिता अपने फूफा के यहां रहती थी। एक आरोपी के अवयस्क होने से उसका मामला जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है।
विशेष न्यायालय (पाक्सो) कुमुदनी पटेल के न्यायालय द्वारा आरोपी फूफा कौशल शर्मा को तिहरा आजीवन कारावास एवं दो हजार रूपये के अर्थदंड तथा एवं पडोसी आरोपी राहुल कुमार को बीस वर्ष के कारावास एवं दो हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक टी.पी. गौतम एवं राज्य समंवयक (महिला अपराधों संबंधी) मनीषा पटेल ने पैरवी की।
न्यायालय ने प्रकरण में 19 वर्षीय अभियुक्त राहुल कुमार जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का अंतिम वर्ष का छात्र था, को 20 वर्ष की सजा सुनाते हुए लिखा है कि इस प्रकरण के निर्णय और प्रकरण का देश की भावी पीढी को भी संज्ञान लेना चाहिए ताकि पुन: ऐसी घटनाए न घटे।