ग्वालियर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने कोविड नियमों को तोडते हुये आम सभा करने के मामले में आज एक आदेश जारी कर जहां केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर , पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही कोरोना संकट को देखते हुये आगे से जो भी सभाएं होंगी वह सभाएं वर्चुअल क्यों नहीं हो पा रही है इसका कारण बताते हुये संबंधित अधिकारी से अनुमति लेने तथा जितने लोगों के आने की संभावना है उसके दोगुने स्थान तथा उसका पैसा जमाकर चुनाव आयोग से अनुमति लेने को कहा है। 

मप्र उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शील नागू तथा न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव ने आज फिर याचिका कर्ता एडवोकेट आशीष प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश जारी किये। याचिका कर्ता ने न्यायालय को बताया कि शासन ने छोटे लोगों पर कार्रवाई कर आदेश की अवहेलना की है इस पर से न्यायालय ने संज्ञान लेकर केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर कोविड नियमों का उल्लंघन कर सभा करने के मामले में संज्ञान लेते हुये एफआईआर दर्ज करने को कहा है।

 साथ ही आगे से वर्चुअल सभाएं करने को कहा यदि वर्चुअल नहीं हो सकें तो उसका कारण स्पष्ट करने इसके बाद प्रशासन के संतुष्ट होने तथा सभा में आने वाले लोगों की संख्या से दोगुने स्थान की व्यवस्था होने तथा उसका शुल्क जमाकर अनुमति चुनाव आयोग से प्राप्त कर सकते हैं। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *