नई दिल्ली। मंत्रिमंडल ने बुधवार को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी जिसमें बैक के डूबने पर जमाकर्ताओं को 90 दिनों में जमा बीमित राशि दिए जाने का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में बैंक खाता धारकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुए कहा कि इस विधेयक को मॉनसून सत्र में ही संसद में पेश किया जायेगा। उन्होंने कहा कि डिपॉजिट इंश्योरेंश क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन का गठन इसलिए किया गया था कि बैंक डिपॉजिटर्स को अगर किसी समय आरबीआई मोरेटोरियम लगाती है तो उस समय उनका पैसा बैंकों से निकालने पर जो रोक लगती थी उससे उनको दिक्कत आती थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *