ग्वालियर। मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। आज भिण्ड जिले में छह नए केस सामने आए है। वहीं तीन लोग स्वथ्य होकर घर वापस चले गए है। जिले में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त नियम बनाए है। सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग बाजार में टूट रही है। दुकानों पर ग्राहक उचित दूरी नहीं बना रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने निर्णय लिया कि पहली बार दुकानदार पर पांच सौ रुपए का अर्थदंड लगाकर सुधार का समय देंगे। यदि फिर भी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ रही। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया तो दुकान को एक दिन के लिए सील किया जाएगा।
कोरोना को ध्यान में रखते हुए भिण्ड जिला प्रशासन ने आज जिले में सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक समारोह, जुलूस, सम्मेलन, मेला, सामूहिक भोजन कार्यक्रम आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है। शादी और त्रयोदशी में सौ लोग ही शामिल हो सकेंगे। आधिकारिक जानकारी में बताया गया है कि प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई को बंद कर दिया गया। शिकायत कर्ताओं की जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए जनसुनवाई पेटी लगाई जाएगी। जिले भर में दंगल, समुदाय मेला को प्रतिबंधित किया गया है।
शादी समारोह, मृत्यु भोज के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जिसमें खुले क्षेत्र में अधिकतम 100 व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकेगी। मास्क नहीं लगाने पर 100 का जुर्माना वसूला जाएगा। आवश्यकता होने पर अस्थाई जेल में भी भेजे जा सकेंगे।
दूसरे प्रांतों से आने वाले लोगों को फीवर क्लीनिक में भेजकर करानी होगी स्क्रीनिंग टेस्ट। इसके अलावा यह जानकारी कोरोना कमांड एवं कंट्रोल रूम को प्रदाय देनी होगी।

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