नरसिंहपुर। मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले में कोरोना संक्रमण की बढ़ोत्तरी के मद्देनजर जिला कलेक्टर ने 12 अप्रैल से 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक की अवधि के लिए लॉकडाउन घोषित किया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारीवेद प्रकाश ने दंड प्रक्रिया संहिता धारा 144 के तहत  जिले की राजस्व सीमाओं में 12 अप्रैल से 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक की अवधि के लिए लॉकडाउन करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी।  

यहाँ जारी आदेश के अनुसार व्यापारिक प्रतिष्ठान, जिम, स्वीमिंग पूल, स्पा, बारात घर, सिनेमा घर, शॉंिपग मॉल बंद रहेंगे। नर्मदा एवं अन्य नदियों के तटों में सामूहिक स्रान एवं सार्वजनिक कार्यक्रम वर्जित रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनैतिक, स्पोर्ट, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, सार्वजनिक गतिविधियां प्रतिबंध रहेंगी। शव यात्रा में सिर्फ 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। लोगों को कोरोन के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य रहेगा।

  इसके अलावा आकस्मिक सेवाओं में लगे हुए सभी दुपहिया वाहनों में एक व्यक्ति और चार पहिया वाहन में दो से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में छूट रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष सभी शासकीय कार्यालय और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। इसके साथ ही जिले में लगने वाले सभी साप्ताहिक हाट बाजार आगामी आदेश तक बंद रहेंगे।

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