इंदाैर। इंदौर के सरकारी दफ्तरों में 15 अप्रैल के बाद एक नया नियम लागू होने जा रहा है। अब मंडी, नगर निगम, आईडीए, कलेक्टर कार्यालय समेत सभी सरकारी दफ्तरों में 45 से ज्यादा उम्र वाले व्यक्तियों को तभी एंट्री मिलेगी, जब उन्होंने कोविड वैक्सीन लगवा लिया हो और इसका सर्टिफिकेट या फोटो उनके पास हो। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि आपको कोई भी सरकारी काम हो या सरकारी कार्यालय में आपको जाना पड़ रहा है तो अंदर जाने से पहले आपका कोविड-19 वैक्सीन का सर्टिफिकेट देखा जाएगा। बिना सर्टिफिकेट वाले व्यक्ति को ऑफिस में नहीं घुसने दिया जाएगा। कलेक्टर ने यह जानकारी मीडिया से चर्चा में दी।
कलेक्टर सिंह ने कहा कि वैक्सीन के प्रति लोगों को गंभीरता लाना होगा। मास्क को लेकर रोको टोको अभियान चल रहा है। इसका विरोध करना ठीक नहीं है। विरोध करने वालों को जेल भी भेजा जाएगा।
प्रशासन की मानें तो अब तक कोरोना से होने वाली 80 फीसदी मौतें 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की हुई हैं। इससे साफ जाहिर है कि इस उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने से कोरोना से होने वाली मौतों पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है।
