भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने मंगलवार को सभी जिला कलेक्टरों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने जारी किया है। इसके तहत केंद्र सरकार के ऐसे कार्यलय जो अति आवश्यक सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं उन्हें 10 प्रतिशत स्टॉफ के साथ काम करने को कहा गया है। वहीं राज्य सरकार के कार्यलयों पर भी यह आदेश लागू होगा।

जानें आदेश में और क्या-क्या…

  • प्रदेश में अत्यावश्यक सेवा देने वाले कार्यलयों में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, बिजली सप्लाई, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय आदि शामिल हैं।
  • इसी तरह आईटी, बीपीओ और मोबाइल कंपनियों को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10 प्रतिशत स्टॉफ के साथ काम करेंगे। जो कर्मचारी ऑफिस नहीं आएंगे वह वर्क फ्रॉम होम करेंगे। 
  • ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और निजी कार में ड्राइवर के साथ दो लोगों को यात्रा करने की अनुमति होगी। 
  • सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित है। 
  • बड़ी सब्जी मंडियों को शहरों के अनेक इलाकों में छोटा करके लगाया जा सकेगा। 
  • किराना सप्लाई में बाधा नहीं आए इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। 

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