मुरैना। मध्य प्रदेश में कोरोनावायरस बढ़ता जा रहा है। इसे रोकने के लिए सरकार ने स्थानीय स्तर पर कड़े कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं। मुरैना में प्रशासन ने लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। मुरैना में हर शनिवार से सोमवार तक टोटल लॉकडाउन लगाया जाएगा। इस दौरान पूरे जिले में धारा 144 लागू रहेगी। लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। दूसरे जिले से आने वाले वाहनों को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
मुरैना में लॉकडाउन के आदेश के बाद मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई को भी स्थगित कर दिया गया था। नवदुर्गा, रमजान, रामनवमी, हनुमान जयंती, महावीर जयंती, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक समारोह, जुलूस, सम्मेलन प्रतिबंधित रहेंगे। धार्मिक स्थलों पर पांच से ज्यादा लोग नहीं शामिल हो सकेंगे। शादी, उठावनी, मृत्युभोज में अधिकतम 100 व्यक्तियों के ही शामिल होने की अनुमति रहेगी।
लॉकडाउन में इन सेवाओं को छूट
मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप, किराना स्टोर और दूध की डेयरी खुली रहेंगी। इसके अलावा, जरूरी सेवाओं के वाहनों जैसे- एंबुलेंस और फायर बिग्रेड के वाहनों को छूट दी जाएगी। डॉक्टर भी अस्पताल का आईकार्ड दिखाकर आ-जा सकेंगे। जिले में होटल-रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे।
मध्य प्रदेश में कोरोना रोज नया रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को सभी धर्मगुरुओं से चर्चा कर प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर बड़ी बात कही। मुख्यमंत्री शिवराज ने बताया कि कोरोना से बचने का एक उपाय यह है कि परमानेंट लॉकडाउन लगा दिया जाए। लोगों को घर में कैद कर दिया जाए। दूसरा उपाय यह है कि लॉकडाउन को सीमित समय के लिए लगाया जाए, जिससे लोगों की रोजी रोजगार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए।
शिवराज ने कहा कि कोरोना का अंतिम उपाय लॉकडाउन है लेकिन इससे पहले हमें सारे उपाय आजमाने की कोशिश करनी चाहिए। संक्रमण को रोकने के लिए जब आवश्यकता होगी तब लॉकडाउन के विकल्प को भी परिस्थितियों के अनुसार लगाया जाएगा। जिस जिले में कोरोना का संक्रमण अधिक फैल रहा है उन जगहों पर आज निरीक्षण किया जाएगा। अगर लॉकडाउन जरूरी हुआ तो वहां लगाया जाएगा।
