नई दिल्ली। रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। मास्क नहीं पहनने को रेलवे अधिनियम के तहत अपराध के तौर पर शामिल कर लिया गया है। रेलवे ने आदेश जारी कर कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जारी दिशानिदेर्शों में मास्क पहनना शामिल है। मास्क के अनिवार्य उपयोग और जुमार्ने को अब भारतीय रेलवे (रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए दंड) नियम, 2012 के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा। इसमें रेल परिसर में थूकने वालों के लिए भी जुमार्ने का प्रावधान है। यह छह महीने की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से इस संबंध में अगले निर्देश जारी होने तक लागू रहेगा।
