इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर में सीमांकन के नाम पर रिश्वत लेने की आरोपी महिला पटवारी को कोर्ट ने 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायधीश द्वारा आरोपी पटवारी मंशा गायकवाड को अपराध कमांक 197 16 में धारा 13 ( 1 ) डी 13 ( 2 ) पी.सी. एक्ट 1988 के तहत दोषी पाते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं 7 हजार रूपये अर्थ दण्डं से दडित किया गया। शासन की और से जी.पी.घाटीया विशेष लोक अभियोजक द्वारा पेरवी की गई।

मामला इस प्रकार हैं कि 15 जून .2016 को आवेदक गिरधारी लाल चैहान निवासी गाम माचल जिला इंदौर ने पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय इंदौर मे शिकायत की थी कि मेंने एंव मेरे परिवारजन द्वारा जमीन विक्रेता हेमचंद परमार आदि से जमीन खरीदी थी। उक्त जमीन के सीमांकन हेतु आरोपी पटवारी मंशा गायकवाड़ द्वारा 20 हजार रूपये रिश्वत की मांग की गई ।

इस शिकायत के आधार पर दिनाक 16 जून 2016 को 7 हजार रूपये रिश्वत लेते हुए पटवारी मंशा गायकवाड को पकड़ा गया था और रिश्वत राशि समरकोट से बरामद की गई थी। प्रकरण में अन्य आवश्यक कार्यवाही उपंरात विशेष न्यायलय इंदौर मे चालान पेंश हुआ था।

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