भोपाल। मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय की ओर से कर्मचारियों की अनिवार्य सेवा निवृत्ति हेतु लागू किए गए 20ध 50 फार्मूला पर रिमाइंडर जारी किया गया है। सभी कमिश्नर, कलेक्टर, सीईओ जिला पंचायत एवं अन्य विभागाध्यक्षों को संबोधित किया गया है। आगामी 20 दिन के भीतर जानकारी मांगी गई है ताकि कर्मचारियों को अयोग्य, मक्कार, बीमार और बेकार की श्रेणी में सूचीबद्ध करके उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकें।

रिमाइंडर क्रमांक सी. 3-10-2019-एक-3 भोपाल, दिनांक- 25 सितम्बर, 2019 के अनुसार दिनांक 6 जुलाई को पहला परिपत्र जारी किया गया था। इसके बाद 6 अगस्त 2019 को पहला स्मरण पत्र जारी किया गया और अब दूसरा रिमाइंडर जारी कर दिया गया है। बता दें कि तमाम कर्मचारी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। यही कारण है कि जिलों में पदस्थ कलेक्टर भी लिस्ट तैयार नहीं कर पा रहे हैं।

रिमाइंडर में लिखा है कि 50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शासकीय सेवकों के अभिलेखों की समीक्षा करके अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में समीक्षा 30 दिवस में पूरा कर जिन्हें अयोग्य पायें उनकी सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लेकर अद्यतन जानकारी 20 दिवस के भीतर भेजने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु आपके विभाग से अद्यतन स्थिति की जानकारी अभी तक अपेक्षित है। पुनरू अनुरोध है कि अद्यतन जानकारी तत्काल इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

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